निर्वाचन आयोग का मतगणना कार्य में सावधानी- पारदर्शिता बरतने के निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी निर्वाचन अभिकर्ता तथा गणन अभिकर्ताओं को अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया है। आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम महत्वपूर्ण कार्य मतगणना है। अतएव यह आवश्यक है कि गणना का कार्य बड़ी सावधानी से किया जाए और इस कार्य में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाए।मतगणना का कार्य अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति में नगर पालिका निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के अधीक्षण, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण में किया जाता है। चूंकि अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक मतगणना स्थान और मेज पर शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करने की अनुमति दी गई है, जो उक्त मतगणना स्थानों पर एवं मतगणना मेजों में से प्रत्येक पर उपस्थित हो सकता है और उसके हितों को देख सकता है। मतगणना अभिकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उनके सहयोग से मतगणना पर्यवेक्षकों और गणन सहायकों का कार्य आसान हो जाता है। गणन अभिकर्ताओं को मतपेटी के प्रचालन से संबंधित प्रक्रियाओं से पूर्णतः वाकिफ होनी चाहिए।राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि मतगणना के दिन गणन अभिकर्ता को मतगणना प्रारंभ करने के लिए निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा पहले गणन स्थल पर पहुंच जाना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद गणन भवन में प्रवेश दिया जाएगा। गणन अभिकर्ता से रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष मतदान की गोपनीयता को बनाये रखने के बारे में उसके नियुक्ति पत्र में अंतर्विष्ट घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की गई है। गणन अभिकर्ता को आवंटित मेज पर ही बैठना चाहिए। पूरे हाल में चलने-फिरने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक व्यक्ति से मतगणना हाल के भीतर कड़ा अनुशासन तथा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग अपेक्षित है। उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए।