रायपुर । कोरोना संक्रमण के विस्फोटक को देखते हुए रायपुर कलेक्टर ने लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसे देखते हुए 21 सितंबर की रात 9 बजे से लॉकडाउन लागू हो जाएगा, जो 28 सितंबर की रात 12 बजे तक जारी रहेगा। यह लॉकडाउन पहले से बहुत ज्यादा सख्त होगा। ना सब्जी दुकानें खुलेंगी, ना राशन की दुकान खुलेंगी। यहां तक कि इस बार शराब दुकानों को भी बंद रखा जा रहा है। पूरे जिले में कोई भी शराब दुकान नहीं खुलेंगी। पेट्रोल पंप भी आम लोगों के लिए बंद रहेगा।
पढ़िए बिंदुवार हर जानकारी –
- पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। लिहाजा 21 सितंबर के रात 9:00 से 28 सितंबर रात 12:00 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है।
- इस अवधि में केवल मेडिकल दुकान ही निर्धारित समय पर खुलेंगी। मेडिकल दुकान संचालकों को होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं ।
- पेट्रोल पंप केवल शासकीय वाहन एवं शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन या एंबुलेंस तथा एलपीजी कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पेट्रोल या डीजल मिलेगा ।
- दूध पार्लर को सुबह 6:00 बजे से लेकर 8:00 बजे तक एवं शाम 5:00 बजे से लेकर 6:30 बजे तक खोलने की अनुमति होगी । वह भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए दूध बांटे जा सकेंगे।
- पालतू जानवरों और एक्वेरियम दुकानों को सुबह 6:00 बजे से लेकर 8:00 बजे तक और शाम 5:00 बजे से लेकर 6:30 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी।
- रसोई गैस केवल ऑनलाइन या टेलीफोन पर बुक होंगे और ग्राहकों को होम डिलीवरी मिलेगी।
- रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक संस्थान या निर्माण इकाई अपने कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योग का संचालन कर सकेंगे ।
- पूरे जिले में शराब दुकानें बंद रहेंगी ।
- धार्मिक सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे ।
- रायपुर जिला के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्रीय शासकीय अर्ध शासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे ।
- किसी भी प्रकार की सभा जुलूस का आयोजन की अनुमति नहीं रहेगी य़
- होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों को भोजन की समस्या होने पर उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा।
- कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए चल रहे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन दवाई वितरण का काम पूर्व के अनुसार चलते रहेंगे।
- कोविड-19 आज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पहले की तरह ही चलते रहेंगे ।
- यदि अपरिहार्य कारणों से रायपुर जिले से कहीं बाहर जाने की जरूरत हो तो इसके लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा य़
- मीडिया कर्मी को यथासंभव घर से काम करने के निर्देश दिए गए हैं । बहुत जरूरी होने पर घर से बाहर निकलने पर उन्हें अपना आई कार्ड साथ रखना होगा तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।