कोरोना मरीजों के इलाज की बदली गाइडलाइन, 10 दिनों में भी हो सकती है अस्पताल से छुट्टी, जानें बदले नियम

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना मरीजों के इलाज की गाइड लाइन में बदलाव किया है। कोरोना के समान्य लक्षणों वाले मरीजों को अब 10 दिनों में ही अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। डिस्चार्ज के पहले ऐसे मरीजों के टेस्ट कराने की जरुरत को भी खत्म कर दिया गया है। हालांकि गंभीर मरीजों को लेकर पूरी सावधानी बरती गई है।

जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक यदि मरीज की हालात सामन्य लगते हैं तो उसे अस्पतला से 10 दिन में भी छुट्टी दी जा सकती है। छुट्टी मिलने के बाद अब उसे 14 दिन की बजाए सात दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। टेली-कॉन्फ्रेंस के जरिए 14वें दिन मरीज का फॉलो-अप लिया जाएगा। ऐसे मरीज जिनमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण या बहुत कम लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें कोविड केयर फैसिलिटी में रखा जाएगा। यहां लगातार उन्हें तापमान और पल्स ऑक्सिमेट्री मॉनिटरिंग से गुजरना होगा। यदि उन्हें तीन दिन तक बुखार नहीं आता है तो मरीज को 10 दिन में अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है।

ऑक्सीजन बेड्स पर भर्ती होंगे मॉडरेट केस

गंभीर लक्षण वाले मरीजों को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन बेड पर रखा जाएगा। उन्हें तापमान और ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक्स प्रक्रिया से गुजरना होगा। यदि तीन दिन में मरीज का बुखार उतर जाता है तो अगले चार दिनों तक उसका सैचुरेशन लेवल देखा जाएगा। इसके 95 प्रतिशत से ज्यादा रहने पर उसे 10 दिन बाद छुट्टी दी जा सकती है। हालांकि उसे बुखार, सांस लेने में तकलीफ और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे मरीजों का छुट्टी से पहले परीक्षण नहीं किया जाएगा।