बिलासपुर। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों को NSS कैंप में नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करने के मामले में संलिप्त 7 प्रोफेसरों को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने मामले में दर्ज FIR को रद्द करने के लिए लगाई गई दो याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश राकेश सिन्हा के डिवीजन बेंच ने प्रोफेसरों द्वारा खुद के खिलाफ दायर FIR को निरस्त करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी है। छात्रों की शिकायत पर यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के खिलाफ कोटा थाने में बीएनएस की धारा 190,196(1)(बी),197(1)(बी),197(1)(सी),299,302 व अन्य के तहत मामला दर्ज है।
NSS कैंप में विवाद की शुरुआत
गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (GGU) में 26 मार्च से 1 अप्रैल तक कोटा ब्लॉक के शिवतराई क्षेत्र में NSS कैंप का आयोजन हुआ। इस कैंप में कुल 159 छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें 4 मुस्लिम छात्र भी शामिल थे। यह कैंप शुरूआत में सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन धीरे-धीरे यह एक गंभीर विवाद का केंद्र बन गया। छात्रों की विविधता और कैंप की गतिविधियों ने बाद में तनाव पैदा किया, जिसने पूरे विश्वविद्यालय को प्रभावित किया। यह घटना न केवल स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम भी सामने आए।