मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, रिहाई पर रो पड़ीं आतिशी

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गयी है। 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया आखिरकार जेल से बाहर आ गए है। मनीष सिसोदिया के रिहा होने पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मार्लेना भावुक नजर आईं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आतिशी रो पड़ीं।

ये भी पढ़ें-निजी स्कूलों की तरह अब सरकारी स्कूलों में भी PTM, जशपुर में CM साय हुए शामिल

आतिशी मार्लेना ने कहा कि ‘आज सच्चाई की जीत हुई है, दिल्ली के छात्रों की जीत हुई है। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दी।’ उन्होंने ये भी कहा कि आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा क्रांति के इतिहास में दर्ज होगा। ये कहते हुए आतिशी की आंखों में आंसू आ गए।

सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला केस में 26 फरवरी 2023 को हिरासत में लिया गया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन सिसोदिया को 10 लाख के बेल बॉन्ड और दो श्योरिटी जमा करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में ट्रायल में देरी को मुख्य आधार बताया।

सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय तक प्री-ट्रायल हिरासत को गंभीरता से लिया और कहा कि जमानत एक नियम है, जबकि जेल एक अपवाद है। अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट में वापस भेजना उसके साथ सांप-सीढ़ी का खेल खेलने जैसा होगा। किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह भागने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।