छत्तीसगढ़ में कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीज होंगे होम आइसोलेट, सरकार ने जारी किए आदेश,निर्देश का उल्लंघन किया तो होगी FIR

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना के मरीज होम आइसोलेशन में भी रह सकेंगे। इसके लिए सरकार ने मंजूरी देते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर संक्रमित पाए जाने वाले डॉक्टर को होम आइसोलेशन में रहने की इजाजत दी गई थी। शासन के इस फैसले के बाद सी केटेगरी के कोरोना संक्रमित मरीज घर में ही उपचार करा सकेंगे।कोरोना के साथ गंभीर बीमारी होने पर इसकी इजाजत नहीं होगी।

सरकार ने सभी जिलों के लिए होम आइसोलेशन के आदेश जारी कर दिए हैंं। जिन मरीजों के लक्षण बहुत कम दिखाई देगें उन्हे ही होम आइसोलशन की अनुमति दी जाएगी। अभी तक सिर्फ डॉक्टर्स को ही होम आइसोलशन की अनुमति थी लेकिन अब हल्के लक्षण वाले मरीज भी घर में रहकर उपचार पा सकेगें। हालांकि हार्ट पेशेंट, गंभीर बीमारी, उच्च रक्तचाप जैसी हिस्ट्री वाले मरीज को होम आइसोलेशन में रहने की इजाजत नहीं होगी। विभाग का मानना है कि ऐसे मरीजों को आपातकाल में अन्य सपोर्ट की जरुरत पड़ सकती है। लिहाजा, इन्हें अस्पताल में भी भर्ती कर इलाज करना बेहतर होगा।

मरीजों को अपने ही घर में घर वालों से अलग कमरे में रहना होगा, साथ ही मरीज के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था होना भी अनिवार्य रखा गया है। साथ ही होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है। होम आइसोलेशन होने पर परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी परिस्थिति में घर से बाहर नहीं जा सकेगा। लो रिस्क वाले मरीज से डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाएगा, वह अपने घर के परिजनों से अलग रहेगा और नियमों को तोड़ने मरीज के खिलाफ एफआईआर होगी।