INX-MEDIA CASE: 6 ब्यूरोक्रेट्स को मिली जमानत…कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़ने की मनाही

आईएनएक्स मीडिया केस मामले में दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने 6 ब्यूरोक्रेट्स को जमानत दे दी है। ये सभी अधिकारी विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के (FIPB) और वित्त मंत्री पी चिदंबरम के काल में आईएनएक्स मीडिया (INX Media) में 300 करो़ड़ से अधिक के विदेशी निवेश की मंजूरी दी थी। सीबीआई ने इन सभी अधिकारियों को दोषी बनाया था।

कोर्ट ने मंगलवार को इन सभी अधिकारियों को 2-2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। हालांकि उन्हें हिदायत दी गई है कि बिना कोर्ट की अनुमति के वो देश छोड़ कर ना जाए।

बता दें कि ये सभी 6 अधिकारी पहले से ही अंतरिम जमानत पर बाहर थे। कोर्ट ने अब उन्हें नियमित जमानत दे दी है। इससे पहले सीबीआई ने इन सभी छह अधिकारियों को नियमित जमानत दिए जाने का विरोध किया था । जिन छह अधिकारियों को जमानत दी गई है वो सभी विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड के अधिकारीहैं। इन लोगों ने ही आई नेक्स्ट मीडिया में विदेशी निवेश की अनुमति दी थी। जिन छह अधिकारियों को जमानत दी गई है उनमें अजीत कुमार दमदम, रविंद्र प्रसाद, प्रमोद सक्सेना, प्रदीप कुमार बग्गा, अनूप के पुजारी और सिंधुश्री खुल्लर शामिल हैं।