दिल्ली। निर्भया कांड के आरोपियों को 3 मार्च को फांसी दी जाएगी। पटियाला हाउस कार्ट ने आज सुनवाई करते हुए चारों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी कर दिया। 3 मार्च की सुबह 6 बजे चारों आरोपियों को फांसी दी जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि आरोपियों के पास जो भी कानूनी विकल्प बचे हैं, उसे 14 दिनों के भीतर इस्तेमाल कर ले।
बता दें कि यह तीसरी बार है जब कोर्ट ने आरोपियों को डेथ वारंट जारी किया है। इससे पहले दो बार डेथ वारंट जारी किए गए, लेकिन आरोपियों ने कानूनी प्रावधानों के साथ खेलते हुए फांसी की तारीख टलवा ली। बता दें कि चार आरोपियों में से तीन आरोपियों के सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं। केवल एक आरोपी पवन गुप्ता बचा है जिसके पास क्यूरेटिव पिटिशन और राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल करने का विकल्प बचा है।
निर्भया के दोषियों की फांसी के लिए नए डेथ वारंट (Hearing on Demand for Death warrant for Nirbhaya’s accused ) की मांग याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में आज सुनवाई की गई। यह सुनवाई तिहाड़ प्रशासन और निर्भया के माता-पिता चारों दोषियों को जल्द फांसी पर लटकाने के लिए नया डेथ वारंट जारी करने की मांग पर की गई। दोषी पवन को अदालत की ओर से मुहैया करवाए गए नए वकील रवि काजी पहली बार मामले में पवन का पक्ष रखा।
सोमवार को सुनवाई से पहले मीडिया से बातचीत में निर्भया की मां ने कहा कि कोर्ट में सुनवाई की कई तारीखें बीत चुकी हैं लेकिन अभी तक नया डेथ वारंट जारी नहीं हुआ है. वह हर सुनवाई में नई उम्मीद के साथ जातीं हैं लेकिन निराशा हाथ लगती है. दोषियों के वकील हर सुनवाई में नई रणनीति का इस्तेमाल करते हैं.
वर्तमान में निर्भया के दोषियों विनय, मुकेश और अक्षय के सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं, लेकिन चौथे आरोपी पवन के पास अभी भी क्यूरेटिव और दया याचिका दायर करने का मौका है. हालांकि पांच फरवरी को हाईकोर्ट ने दोषियों के सभी कानूनी विकल्पों के उपयोग का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन इस अवधि के बीच दोषी पवन की ओर से कोई याचिका दायर नहीं की.