4 साल पहले बेचा था धान अब तक नहीं मिला किसानों को भुगतान, हाई कोर्ट ने दिया 7 दिन के भीतर पेमेंट करने का आदेश

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मंगलवार को किसानों के एक अहम मामले में सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते में मामले की जांच कर किसानों को राहत देने का निर्देश जारी किया है। मामले में सुनवाई जस्टिस पीसैम कोशी की एकल पीठ में सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 2 हफ्ते होगी।
दरअसल मामला सेवा सहकारी समिति सकरी का है, जहां 2015 में डेढ़ सौ से ज्यादा किसानों ने अपना धान बेचा था। लेकिन भुगतान के लिए अभी भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। लगभग 4 साल बाद भी भुगतान नहीं मिलने पर किसानों ने हाईकोर्ट का दरवाज खटखटाने का फैसला लिया। किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जिला कलेक्टर को एक हफ्ते के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
7 दिन के भीतर जांच के बाद भुगतान का आदेश
किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जिला कलेक्टर को नोटिस जारी करते हुए एक हफ्ते के भीतर मामले की जांच करने का​ निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जांच के बाद किसानों को बकाया राशि का भुगतान 7 दिन के भीतर किया जाए।