बिलासपुर। एक हजार करोड़ के एनजीओ घोटाला मामले में IAS अधिकारी बीएल अग्रवाल और सतीश पाण्डेय को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने दोनों नौकरशाहों की रिव्यू पेटीशन खारिज कर दिया है। आपको बता दे कि समाज कल्याण विभाग में कागज पर फर्जी संस्था बनाकर 1 हजार करोड़ का घोटाला करने का मामला उजागर है। इस मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने संस्था जुड़े रहे अधिकारियों के ख़िलाफ़ सीबीआई को 7 दिनों में एफआईआर करने के निर्देश दिए थे।
आरोपियों में कई वर्तमान और कई पूर्व आईएएस अधिकारी शामिल हैं। इसमें बीएल अग्रवाल का नाम भी है। घोटाले के मामले में फंसे कई अन्य आरोपी अधिकारियों ने भी कोर्ट में रिव्यू पीटिशन लगाया है। बीएल अग्रवाल द्वारा दायर किये गए रिव्यू पेटीशन की सुनवाई जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस पीपी साहू के बेंच ने की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 3 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।