कोरोना पॉजिटिव होने पर गलत मोबाइल नंबर दिया, जानकारी छुपाई.. संक्रमण फैलाने के आरोप में

रायपुर। रायपुर जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी को छिपाने, प्रशासन के निर्देश का पालन नहीं करने और कोरोना का संक्रमण फैलाने के मामले में दो लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है। ये दोनों आरोपी रायपुर के ओंकार देवांगन और आशीष शर्मा हैं। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी ना तो ये लोग अस्पताल में भर्ती हुए और ना ही प्रशासन के निर्देश को माना। इनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई करने के लिए एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया गया है।

जोन-05 के इंसिडेंट कमांडर संदीप अग्रवाल ने दो व्यक्तियों के विरुद्ध एपेडेमीक एक्ट के तहत FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक सुन्दर नगर में रहने वाले आशीष शर्मा और चंगोराभाठा के ओंकार देवागन को 21 अगस्त को कोरोना पाजिटिव पाया गया था। उनसे निरंतर संपर्क कर हास्पटिल में भर्ती होने कहा गया, परन्तु वे शासन के आदेश की अवहेलना करते हुए अपना पता छुपा कर मोबाईल में झूठी जानकारी देते रहे।शासन द्वारा उनके निवास पर होम आईसोलेशन का स्टीकर तथा रिबन भी लगाया गया था। कोरोना संकमित व्यक्ति को निर्देश दिये जाने के बाद भी प्रशासन का सहयोग ना कर संक्रमण फैलाने का कार्य किया जा रहा है।

उनके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट का उलंघन कर जानबूझकर संकामक बीमारी फैलाने के अपराध में धारा 188, 269, 270.. आई.पी.सी. के तहत अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए गए है।

बता दें कि कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने कोरोना वायरस संकमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। शासन द्वारा जारी निर्देशो के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकुल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए है ।