नई दिल्ली। आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो अगले कुछ दिन बाद आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपने निर्धारित समय में ऐसा नही किया तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) पैन कार्ड को ‘अमान्य’ घोषित भी कर सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए समय निर्धारित किया है।
बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन और आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 तय की है। लेकिन अभी कई लोगों ने अपने पैन कार्ड
को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाए हैं। आपको बता दें कि ये दिसंबर महीना आखिरी है। वहीं समय निकलने के बाद कार्ड अमान्य घोषित हो जाएगा। इसके बाद अवैध पैन के तहत जो भी कानूनी प्रावधान होगा, उसे फॉलो किया जाएगा। इसे माना जाएगा कि व्यक्ति ने पैन के लिए आवेदन ही नहीं किया है।
आप आसानी से ऑनलाइन या फिर SMS के माध्यम से लिंक पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा सकते हैं। बता दें कि यह लगातार 7वां ऐसा मौका है जब पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है।
आप अपने पैन और आधार को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से या फिर एसएमएस के माध्यम से भी लिंक कर सकते हैं। इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लिंक आधार का एक सेक्शन है। आपको यहां अपना पैन और आधार नंबर डालना होगा। इसके बाद एक OTP के माध्यम से इसे लिंक किया जा सकता है।
सरे विकल्प में आपको 567678 या 56161 पर SMS भेज सकते हैं। इसके लिए आपको UIDPAN<12 डिजिट आधार नंबर>< 10 डिजिट का पैन नंबर डालकर दिए गए नंबर पर भेजना होगा।